PHOTOCOPY DOCUMENT ADMISSIBILITY RHC CASE
Автор: Advocate VIPUL SHARMA BAGDA
Загружено: 2025-09-12
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यह स्रोत अनिल कुमार और अन्य बनाम शंकर लाल और अन्य के कानूनी मामले से संबंधित है, जिसका निर्णय 26 नवंबर, 2010 को हुआ था। याचिकाकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें एक समझौते की फोटो-स्टेट प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की याचना की गई थी। निचली अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था, और उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि, हालांकि द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य हो सकता है, इस विशेष फोटो-स्टेट प्रति में यह प्रमाणित नहीं था कि यह मूल से बनाई गई थी या उसकी तुलना की गई थी, जो इसकी स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। इसलिए, याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि फोटो-स्टेट प्रति को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सका।
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