अनुच्छेद 1 – 4📙📙📙✒️✒️✒️
Автор: Gyan ki duniya
Загружено: 2025-11-30
Просмотров: 13
अनुच्छेद 1 – भारत का नाम और क्षेत्र
1. भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।
इसका मतलब: भारत किसी राज्य का संघ नहीं बल्कि राज्यों का संघ (Union of States) है।
भारत का विघटन (Break) किसी भी राज्य की मर्जी से नहीं हो सकता।
2. भारत का क्षेत्र इनसे मिलकर बना है—
राज्य (States)
संघ शासित प्रदेश (Union Territories)
वो क्षेत्र जो भारत प्राप्त करे (acquired territories)
अनुच्छेद 2 – राज्यों का प्रवेश और स्थापना
संसद को अधिकार है कि—
किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करे।
नया राज्य बनाए।
शर्तें तय करे कि वह भारत में कैसे शामिल होगा।
अनुच्छेद 3 – राज्यों का गठन, क्षेत्र, सीमा और नाम में बदलाव
संसद के पास यह शक्तियाँ हैं—
1. नए राज्य बना सकती है।
2. किसी राज्य का क्षेत्र बदल सकती है।
3. राज्य की सीमाएँ बदल सकती हैं।
4. राज्य का नाम बदल सकती है।
राज्य की विधानसभा की राय ली जाती है, लेकिन उनका मत बाध्यकारी नहीं होता, यानी संसद अंतिम फैसला ले सकती है।
📙📙📙✒️✒️✒️🧠🧠🎇🎇🎇
उदाहरण:
तेलंगाना का गठन (2014)
उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड (2007)
उदाहरण:
सिक्किम को 1975 में भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया।
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: