19 मिनट की वायरल वीडियो॥ को शेयर किया तो होगी जेल ? प्राइवेट वीडियो अपलोड करना और शेयर करना अपराध है
Автор: Danish Sheikh
Загружено: 2025-12-04
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19 मिनट की वायरल वीडियो॥ को शेयर किया तो होगी जेल ? प्राइवेट वीडियो अपलोड करना और शेयर करना अपराध है
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प्राइवेट वीडियो या पोर्न वीडियो शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 के तहत जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर शेयर किए गए वीडियो में बच्चे शामिल हैं, तो बाल पोर्नोग्राफ़ी (Child Pornography) से संबंधित सख्त कानून लागू होंगे, जिसकी सज़ा और भी गंभीर हो सकती है।
कानून और सज़ा
IT Act, 2000 की धारा 67: अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या साझा करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
IT Act, 2000 की धारा 67A: सेक्सुअल कामों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली सामग्री साझा करने पर 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
IPC की धारा 292: अश्लील वस्तुओं को बेचने, बांटने, प्रदर्शित करने या प्रसारित करने पर पहली बार में 2 साल तक की जेल और 2 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार में सज़ा बढ़ जाती है।
IPC की धारा 293: 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अश्लील वस्तुएं दिखाना, बेचना या बांटना अपराध है। इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है।
बाल पोर्नोग्राफ़ी: अगर वीडियो में बच्चों का अश्लील सामग्री है, तो यह एक बहुत गंभीर अपराध है और इसकी सज़ा 5 साल से 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकती है।
एक प्राइवेट वीडियो को शेयर करना: किसी की निजी सहमति के बिना प्राइवेट वीडियो को शेयर करना भी एक अपराध है, जो निजता का उल्लंघन करता है। इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
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