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🔥GST 2.0: भारत के नए टैक्स सिस्टम की पूरी जानकारी | @ScienceByMahiSir

Автор: SCIENCE SCRIPT-MAHI SIR

Загружено: 2025-10-09

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जीएसटी 2.0 के तहत प्रमुख कर सुधार क्या हैं?
सरलीकृत जीएसटी संरचना: GST 2.0 ने पहले की चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) को सरल बनाकर अब दो मुख्य स्लैब— 5% (आवश्यक वस्तुओं के लिये) और 18% (सामान्य वस्तुओं के लिये) तय किये हैं। इसके अतिरिक्त, तंबाकू और पान मसाला जैसी विलासिता (Luxury) की वस्तुओं' पर 40% की विशेष दर लगाई गयी है।

🌆आवश्यक वस्तुओं के लिये कर राहत: आवश्यक वस्तुओं को राहत देते हुए व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर पूरा GST हटा दिया गया है। वहीं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड पर अब कोई जीएसटी नहीं है।

📝उपभोक्ता वस्तुएँ: छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर कर 28% से घटाकर 18% किया गया है। साथ ही, अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

📝इन कटौतियों से विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, हरित ऊर्जा के अंगीकरण को बढ़ावा मिलने और घरेलू मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।

📝चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरण: 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

📝कैंसर और दुर्लभ रोगों में प्रयोग होने वाली तीन महत्त्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक अभिगम्यता बेहतर हुई है।

📝कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये समर्थन: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कम्पोस्टर जैसी मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

🌆सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरक इनपुट: जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
हस्तशिल्प, संगमरमर और चमड़े की वस्तुओं जैसी श्रम-प्रधान वस्तुएँ: जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
व्यापार सुविधा और विवाद समाधान: वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएगा।

📝रिफंड और पंजीकरण के लिये प्रक्रिया सुधारों से विवाद समाधान में सुधार होगा, मुकदमेबाज़ी कम होगी तथा व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिये पूर्वानुमेयता प्रदान होगी।

🔥GST 2.0: भारत के नए टैक्स सिस्टम की पूरी जानकारी | @ScienceByMahiSir

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