भारत का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 The Indian Independence Act 1947 M LAXMIKANT
Автор: UpscmadEasy(हिंदी)
Загружено: 2025-12-27
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भारत का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वह ऐतिहासिक कानून था, जिसने 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। इसके तहत ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन—भारत और पाकिस्तान—में विभाजित कर सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण किया गया।
इस अधिनियम ने भारत के लिए एक नई संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें:
दोनों डोमिनियन को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला,
गवर्नर-जनरल को राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया,
रियासतों को किसी भी डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला,
ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई,
भारत सचिव का पद और इंडिया ऑफिस समाप्त कर दिया गया,
1935 का भारत शासन अधिनियम (संशोधित रूप में) संविधान बनने तक लागू रहा।
यह कानून केवल स्वतंत्रता की घोषणा नहीं था, बल्कि प्रशासन, सेना, रियासतों और विधायी शक्तियों को भारतीय नेतृत्व के हाथों में सौंपने का औपचारिक दस्तावेज भी था। विभाजन, रियासतों के विलय, और नई सरकार के गठन की जटिलताओं के बीच यह अधिनियम भारत की आज़ादी की कानूनी आत्मा बना।
🎯 इस वीडियो में आप सीखेंगे:
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्यों लाया गया?
इसकी प्रमुख धाराएँ और प्रावधान
विभाजन और रियासतों पर इसका प्रभाव
सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया
आधुनिक भारत के निर्माण में इसकी भूमिका
अधिनियम की आलोचना और ऐतिहासिक महत्व
यह वीडियो UPSC, SSC, Railway, State PCS, CUET, CLAT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी और Concept आधारित है।
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