सोनिया–संजीव की जमानत के बाद कोठी का नज़ारा देखिए। रेलू राम पुनिया की कोठी पर तनाव!
Автор: Haryana First
Загружено: 2025-12-13
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करीब 24 साल पुराने पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया परिवार हत्याकांड में अंतरिम जमानत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। शुक्रवार को दोषी करार दिए गए संजीव कुमार की मां राजबीरी देवी और चाचा राजेंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत में 1-1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड जमा करवाए। इसके बाद अदालत से संजीव कुमार के रिलीज ऑर्डर जेल प्रशासन को ई-मेल के माध्यम से भेज दिए गए।
हालांकि, सोनिया के बेल बॉन्ड शुक्रवार को अदालत में जमा नहीं हो सके, जिस कारण उनके रिलीज ऑर्डर अभी जारी नहीं हुए हैं।
संजीव कुमार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट आर. एस. खटाना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में पैरोल जंप से जुड़े एक मामले में अभी तक रिलीज ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, जिस कारण संजीव की जेल से रिहाई में कुछ दिन और लग सकते हैं। इसके अलावा, जेल में सुरंग बनाने के प्रयास से जुड़े मामले में रिलीज ऑर्डर जारी हुए हैं या नहीं, इस पर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि सोनिया के लिए भी शीघ्र बेल बॉन्ड दाखिल कर रिलीज ऑर्डर जारी करवाए जाएंगे।
गौरतलब है कि 23 अगस्त 2001 की रात हिसार जिले के लितानी गांव स्थित फार्म हाउस में पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया, उनकी पत्नी, बेटा-बहू, बेटी, पोता-पोती और एक अन्य बच्चे समेत कुल 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सभी को सोते समय रॉड और डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा गया, जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया था।
इस जघन्य हत्याकांड में हिसार की अदालत ने पूर्व विधायक की बेटी सोनिया और दामाद संजीव कुमार को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बावजूद, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने देरी को आधार बनाते हुए सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।
अब दोनों की ओर से प्री-मैच्योर रिहाई की याचिका दायर की गई थी, जिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की है। हालांकि, स्थायी रिहाई को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
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