साली’ गाली देना अपराध नहीं! हिमाचल हाईकोर्ट ने 504 IPC पर दिया बड़ा फैसला | Law Explained in Hindi”
Автор: Judiciary junction
Загружено: 2025-10-29
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इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस अहम फैसले की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि
👉 “सिर्फ ‘साली’ कह देना या गाली देना अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक उससे शांति भंग होने की संभावना न हो।”
📚 इस केस में आरोपी पर IPC की धारा 342 (गलत तरीके से बंद करना) और धारा 504 (जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की नीयत से) के तहत मामला चला था।
परंतु कोर्ट ने कहा —
💬 “‘साली’ शब्द गंदा अपशब्द है, लेकिन इसे कहने से यदि कोई झगड़ा या शांति भंग नहीं हुई तो 504 IPC लागू नहीं होती।”
⚖️ जस्टिस राकेश काईंथला ने यह स्पष्ट किया कि हर अपमानजनक शब्द अपराध नहीं होता, जब तक उसमें शांति भंग करने की नीयत या परिणाम न हो।
👉 वीडियो में जानिए —
केस की पूरी कहानी
कोर्ट का तर्क और कानूनी विश्लेषण
504 IPC का सही मतलब
और यह फैसला आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है
🎥 पूरा वीडियो देखें और समझें “गाली देना कब अपराध बनता है?”
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