REPORTABLE JUDGEMENT SECTION 498 A कैलाश पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य: आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग
Автор: Advocate VIPUL SHARMA BAGDA
Загружено: 2025-10-04
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REPORTABLE
IN THE SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION
यह कानूनी पाठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में एक अपील से संबंधित है, जिसका शीर्षक है "कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य"। यह दस्तावेज़ आपराधिक अपील संख्या 4003/2024 पर केंद्रित है, जो एफआईआर और बाद में आरोप पत्र को रद्द करने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत एक याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता, जो अपनी पति की सौतेली माँ और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज की मांग और संपत्ति के हिस्से से वंचित करने की धमकी सहित धारा 498A के तहत क्रूरता का आरोप लगाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के थे, और यह कि आपराधिक कार्यवाही का वास्तविक कारण पति और उसके परिवार के बीच संपत्ति का विवाद था, जैसा कि पति द्वारा दायर एक समानांतर दीवानी मुकदमे से स्पष्ट होता है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामला आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि घरेलू हिंसा के एक समान मामले को पहले ही खारिज किया जा चुका था, और परिणामस्वरूप इसने एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द कर दिया।
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