भारतीय संविधान का भाग-5 का अनुच्छेद 52 से 62 भारत के राष्ट्रपति के पद, शक्तियों, चुनाव, कार्यकाल
Автор: Jp Short sarkit
Загружено: 2025-12-15
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भारतीय संविधान का भाग-5 (संघ) का अनुच्छेद 52 से 62 भारत के राष्ट्रपति के पद, शक्तियों, चुनाव, कार्यकाल और उससे संबंधित प्रावधानों से संबंधित है; जिसमें अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा (कार्यकारिणी का नाममात्र प्रमुख) और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जो देश के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, और यहाँ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद राष्ट्रपति से अलग है, जो राष्ट्र के प्रमुख और सरकार के मुखिया (PM) की भूमिकाओं को दर्शाता है।
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🔴भाग-5 (संघ) और अनुच्छेद 52-62 का सार:
🔵अनुच्छेद 52 (भारत का राष्ट्रपति): भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो देश का प्रथम नागरिक और राज्य का प्रमुख (Head of State) होता है।
🔵अनुच्छेद 53 (संघ की कार्यपालिका शक्ति): संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों (मंत्रिपरिषद) के माध्यम से करेगा।
🔵अनुच्छेद 54 (राष्ट्रपति का निर्वाचन): राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य) द्वारा होता है।
🔵अनुच्छेद 55 (निर्वाचन की रीति): आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा चुनाव।
🔵अनुच्छेद 56 (कार्यकाल): राष्ट्रपति 5 साल के लिए पद धारण करेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र है।
🔵अनुच्छेद 57 (पुनर्निर्वाचन): कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है।
🔵अनुच्छेद 58 (अर्हताएं): नागरिकता, 35 वर्ष आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता।
🔵अनुच्छेद 59 (पद की शर्तें): संसद/विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, लाभ का पद नहीं ले सकता।
🔵अनुच्छेद 60 (शपथ): राष्ट्रपति शपथ लेता है (विस्तार से)।
🔵अनुच्छेद 61 (महाभियोग): राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया।
🔵अनुच्छेद 62 (रिक्ति भरने का समय): कार्यकाल समाप्ति या मृत्यु/त्यागपत्र से हुई रिक्ति को 6 महीने में भरना होता है।
अध्यक्ष (राष्ट्रपति) और उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति)
🔴भूमिका:
अध्यक्ष (राष्ट्रपति): देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के पास होती हैं (दोहरी कार्यपालिका)।
उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति): मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार चलाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकता है, लेकिन अनुच्छेद 52-62 मुख्य रूप से राष्ट्रपति पर केंद्रित हैं।
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