Lec.21|Ch-7|मौलिक अधिकार |स्वतंत्रता का अधिकार(Art.29-32 )|Indian Polity by M.Laxmikant|Short Notes
Автор: NextGen PCS
Загружено: 2026-01-13
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इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30 एवं 32 का गहन एवं सरल भाषा में अध्ययन कराया गया है।
ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं और भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक संरक्षण तथा न्यायिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।
🔹 अनुच्छेद 29 – नागरिकों एवं अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है।
🔹 अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है।
🔹 अनुच्छेद 32 – मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है।
⚖️ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सभी प्रकार की रिट (Writs) की चर्चा:
इस वीडियो में संवैधानिक उपचार के अंतर्गत जारी की जाने वाली सभी रिटों को उदाहरण सहित समझाया गया है—
1️⃣ हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) – अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।
2️⃣ मैंडेमस (Mandamus) – सरकारी अधिकारी या प्राधिकरण को उसके कर्तव्य पालन का आदेश।
3️⃣ प्रोहिबिशन (Prohibition) – निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने हेतु।
4️⃣ सर्टियोरारी (Certiorari) – निचली अदालत के अवैध आदेश को निरस्त करने हेतु।
5️⃣ क्वो वारंटो (Quo Warranto) – किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता की जांच।
यह वीडियो UPSC, PCS, SSC, Railway, State Exams तथा Law & Polity के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
📌 Concept clarity के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें।
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