संविधान की धारा 327.
Автор: Aam Aadmi Party Uttar Pradesh
Загружено: 2025-12-11
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संविधान की धारा 327: संसद को चुनाव से संबंधित सभी मामलों, जैसे मतदाता सूची तैयार करना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देती है।
चुनाव आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय आयोग को कारणों को रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा।
चुनाव आयोग संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत काम करेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने का काम राजनीतिक पार्टियों का है जो संसद में बैठती हैं।
: संजय सिंह
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