भारतीय संविधान का अनुच्छेद-2 | Article-2 of Indian Constitution Explained in Hindi
Автор: Today Gk मंडी
Загружено: 2025-11-01
Просмотров: 23
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-2 भारत में नए राज्यों के गठन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
इस अनुच्छेद के अनुसार, संसद के पास अधिकार है कि वह कानून बनाकर भारत के भीतर नए राज्यों को शामिल कर सकती है या किसी भी विदेशी राज्य को भारत का हिस्सा बना सकती है।
अर्थात, यदि कोई बाहरी राज्य भारत में शामिल होना चाहे या भारत नए राज्य बनाए, तो यह कार्य संसद के विशेष कानून के माध्यम से किया जाता है।
✅ अनुच्छेद-2 का मुख्य उद्देश्य
भारत में नए राज्यों का निर्माण
किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित करना
राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय विस्तार सुनिश्चित करना
📌 उदाहरण:
हैदराबाद, सिक्किम आदि राज्यों का भारत में विलय संसद के कानून द्वारा किया गया था।
अनुच्छेद-2 क्यों महत्वपूर्ण है?
यह अनुच्छेद बताता है कि भारत केवल स्थिर सीमाओं वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि अपनी भौगोलिक एकता को बढ़ाने की क्षमता रखता है।
यह भारत की संघीय संरचना, अखंडता और संप्रभुता को भी मजबूत बनाता है।
📚 यह वीडियो विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, Railway, Defence, State PCS), तथा संविधान समझने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है।
🎯 इस वीडियो में आप सीखेंगे:
अनुच्छेद-2 क्या है?
इसका उद्देश्य
संसद की शक्ति
वास्तविक उदाहरण
परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे 🙏🙏🙏🙏🙏
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: